फर्जी दिव्यांगता की जांच से पहले निलंबित कर दिए गए गुलाब सिंह
0 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चला रहे कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर
मुंगेली। श्रवण बाधित होने का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल कर इसके सहारे नौकरी प्राप्त करने वाले गुलाब सिंह राजपूत की मुसीबत की बढ़ गई है। उनके सहित अन्य अधिकारियों के बारे में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की जहां शिकायत हुई है, वहीं प्रमाण सहित यह भी शिकायत की गई थी कि वह श्रवण बाधित होने के बावजूद अच्छे से सुन लेते हैं और कोचिंग सेंटर का संचालन भी कर रहे हैं।
मुंगेली जिला के कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है।
बता दें कि श्री राजपूत द्वारा बिलासपुर एवं रायपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 08 के तहत यह कार्यवाही किया है। निलंबन अवधि में श्री राजपूत का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।