कोरबा। राखड़ व रेत के कारोबार से जुड़े एस अहमद खान को डरा-धमका कर भयादोहन करने के मामले में पुलिस ने आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी भयादोहन के दो मामले पंजीबद्ध है जिनमें वह अग्रिम जमानत पर चल रहा था। तीसरे मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है।
जानकारी के मुताबिक ग्राम खरमोरा निवासी एस अहमद खान ने सिविल लाइन रामपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौर के द्वारा उसे बुलाकर धमकी दिया गया कि मैं तुम्हारा काम रुकवा दूंगा, झूठे प्रकरण बनवा कर फंसा कर तुम्हें व तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मनीष राठौर ने ट्रक से दुर्घटना करवा कर मरवा देने की भी धमकी दी थी। डराने-धमकाने के कारण पिछले 6 महीने से 20-20 हजार रूपए हर महीने आईटीआई चौक स्थित होटल में बुलाकर पीडि़त के द्वारा मनीष राठौर को दिया जा रहा था और उसके द्वारा 2 लाख रूपए प्रतिमाह देने की मांग की जाने लगी। रूपए नहीं देने पर बर्बाद करने की धमकी देने लगा। पीडि़त ने इसकी रिपोर्ट 9 मार्च 2024 को सिविल लाइन थाना में दर्ज कराया था, जिस पर मनीष राठौर के विरुद्ध धारा 384, 386 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। इस मामले में मनीष राठौर को आज सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है।
[smartslider3 slider="8"]
