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“वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं डायरेक्ट लिंक से पता करें, “मतदान से वंचित न हों, “वार्ड की मतदाता सूची में नाम जरूर चेक करें, 23 अक्टूबर तक समय…

0 वार्डो का परिसीमन के कारण बदल गए हैं वार्ड और क्षेत्र

0 जरूरी नहीं कि विधानसभा की मतदाता सूची में नाम रहा हो तो वार्ड की सूची में भी हो

0 इस लिंक के माध्यम से आप वार्ड वाइज मतदाता को सर्च कर सकते हैं -https://cgsecerms.cgstate.gov.in/urban-voter-search

कोरबा। आसन्न नगरीय निकाय चुनाव में आप मतदान से वंचित हो सकते हैं, अगर वार्ड की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है। यह जरूरी नहीं कि आपने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मतदान किया हो तो वार्ड की मतदाता सूची में भी आपका नाम दर्ज हो।
हालांकि वार्डों के लिए तैयार की गई प्रारंभिक मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम विधानसभा की मतदाता सूची से ही लिए गए हैं लेकिन वार्डों का परिसीमन के कारण वार्डो का क्षेत्र और विधानसभा/लोकसभा की मतदाता सूची के अनुसार अनुभाग भी बदला है। वार्डों के नाम व नंबर भी बदल गए हैं। ऐसे में मतदाताओं का वार्ड बदल जाने से, क्षेत्र बदल जाने से मतदाता सूची भी प्रभावित हुई है। वार्ड की मतदाता सूची विधानसभा की मतदाता सूची से बिल्कुल भिन्न होती है, ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपना नाम वार्ड की मतदाता सूची में जरूर चेक कर लें।

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत के मार्गदर्शन में सभी नगरीय निकायों के वार्डों में कैम्प लगाया जा रहा है। संबंधित वार्ड की मतदाता सूची उस कैम्प में संबंधित बीएलओ के पास मौजूद है। कैम्प में जाकर मतदाता अपना और अपने परिवार के सदस्य मतदाताओं का नाम जांच सकता है।

यदि मतदाता का नाम विधानसभा वाली मतदाता सूची में है लेकिन वार्ड की सूची अवलोकन करने पर नाम नहीं मिलता है तो तत्काल (प्रारूप-क) में उसे वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। नाम जोड़ने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, उसका वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी, एक समर्थक जिसका कि उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम हो, यह आवश्यक है।
यदि किसी मतदाता का वार्ड परिसीमन के कारण चेंज हो गया है और उसका नाम पुराने वार्ड की सूची में शामिल है तो भी वह (प्रारूप क) में आवेदन देकर नए परिसीमित वार्ड में अपना नाम ट्रांसफर करा सकता है। ऐसे मतदाता जो मृत्यु हो गए हैं या स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, अथवा किसी के नाम पर आक्षेप हो तो (प्रारूप ग) में आवेदन कर उसका नाम विलोपित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संशोधन के लिए (प्रारूप ख) में आवेदन वांछित दस्तावेज के साथ दिया जा सकता है। इन सब कार्यों के लिए 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक का अंतिम समय निर्धारित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने सभी नगरीय निकाय नगर पालिक निगम, नगर पालिका क्षेत्र के वार्डवासियों से अपील की है कि वे गंभीरता से अपनी मतदाता सूची में नाम जरुर चेक कर लें। वार्डों की मतदाता सूची तैयार करने में चूंकि वार्ड बदले हैं इसलिए उनका नाम परिसीमित नए वार्ड की मतदाता सूची में भी हो सकता है इसलिए संभावित आधार पर भी अपने पूर्व और नए दोनों वार्ड के मतदाता सूची में नाम जरूर जांच लें।

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