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KORBA:सूदखोरी का मकड़जाल फैलाने वाला कानून के जाल में उलझा

0 40 हजार के एवज में 3.60 लाख,2 लाख के बदले 12 लाख वसूले इरफान ने, दो और FIR दर्ज
0 हाल ही में कुसमुंडा पुलिस ने एक मामले में जेल भेजा है
कोरबा। अवैध रूप से सूदखोरी का काम करने वाले इरफान कुरैशी उर्फ मोनू के विरुद्ध कुसमुंडा थाना में दर्ज कर्जा एक्ट और भयादोहन के मामले में अपराध दर्ज है। इस मामले में वह और एक सहयोगी जेल भेज चुके हैं। पहला मामला दर्ज होने के बाद उससे पीड़ित और लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कोतवाली में दो अलग-अलग मामले उसके विरुद्ध और दर्ज हुए हैं। इस तरह सूदखोरी का मकड़जाल फैलाने वाला आखिरकार कानून के जाल में उलझ गया है।
प्रार्थी विशाल दास महंत पिता स्व. अंजोर दास महंत उम्र 53 वर्ष निवासी नवागांव कला थाना दर्री, वर्तमान पता-सीएसईबी कलोनी ईस्ट एसएफ-688 थाना सिविल लाईन रामपुर ने बताया कि उससे वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के मध्य इरफान उर्फ मोनू कुरैशी निवासी मुड़ापार के द्वारा 40,000 रूपये कर्ज देकर अधिक व्याज सहित कुल 3,60,000 रूपये वसूल कर भयादोहन किया है।
उसके पिता का वर्ष 2020 में देहांत हो गया था जिसका काम-धाम करने के लिए 40,000 रूपये मोनू कुरैशी से तीन किश्त में लिया था। उसे अपना एसबीआई बैंक खाता का 3 कोरा चेक हस्ताक्षर कर और इसी खाता का एटीएम को बतौर सुरक्षा दिया था।उसका रकम वर्ष 2020 में वापस कर दिया किंतु मोनू कुरैशी के द्वारा 40,000 रूपये को 10 प्रतिशत ब्याज के आधार पर से भी प्रति माह के हिसाब से लगभग 2 वर्षों तक प्रतिमाह 10,000 लेता रहा व अब तक भयादोहन कर 3,60,000 रूपये लिया है,और एटीएम व एक चेक उसके पास है।
0 बलात्कार के मामले में फंसाने का भय दिखाया
इसी तरह दूसरा पीड़ित सारागांव अखरापारा थाना सारागांव जिला जांजगीर-चांपा वर्तमान पता-ढोढ़ीपारा अप्पू गार्डन के पास वार्ड क्रमांक 15 का निवासी पीड़ित सीएसईबी मड़वा प्लांट में संयत्र परिचारक श्रेणी-2 के पद पर कार्यरत् गजानंद राठौर पिता स्व.गौरी शंकर राठौर 40 वर्ष है। उसने पत्नि का उपचार कराने के लिए रकम की आवश्यकता पड़ने पर वर्ष 2018 में 2,00,000 (दो लाख) रूपये गोनू कुरैशी से नगद लिया था। उसे अपना एसबीआई बैंक खाता का 100 नग कोरा चेक हस्ताक्षर कर, पंजाब नेशनल बैंक निहारिका चौक का 100 नग कोरा चेक हस्ताक्षर कर दिया है। उसके बाद मोनू कुरैशी के द्वारा झूठे बलात्कार में मामले में फंसाने की धमकी देकर एसबीआई और पीएनबी बैंक का नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड, एटीएम और मां का बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम को रख लिया है और जबरन भय में डालकर अपना मोबाईल नम्बर को बैंक में लिंक करवाया है और पीड़ित और उसकी मां के उक्त बैंक खाताओं से लगभग 12 लाख रुपये निकाल लिया। दिनांक 03.03.2024 को अंतिम बार भयादोहन कर रकम लिया है। मोनू कुरैशी के द्वारा जान से मारने का भय डालते हुए, बलात्कार के झूठे मामला में फंसा देने की धमकी देकर उधार में लिये गये रकम का अधिक ब्याज वसूल करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की एफआईआर पर धारा 384,386,388 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

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